बीजापुर, लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए दिनांक 10 मार्च 20196 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्ष आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री के.डी. कुंजाम ने सर्व कार्यालय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों एवं सम्पत्तियों जैसे बसों, बस स्टेण्ड, सड़क, पुल-पुलिया, बिजली के खम्भे आदि पर दिवाल लेखन, बैनर, झंडे,तस्वीर आदि जैसी अनाधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री एवं सम्पति विरूपण को 48 घण्टे में हटवाने के निर्देष समस्त कार्यालय प्रमुख, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बीजापुर, भैरमगढ़ भोपालपटनम एवं मुख्य कार्यपालपअधिकारी जनपद पंचायत बीजापुर, भैरमगढ़,भोपालपटनम उसूर को दिए गए तथा निजी सम्पत्ति से अनाधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री एवं संपत्ति विरूपण को 72 घंटे में हटवाकर पालन प्रतिवेदन प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देष दिए गए है।

आदर्श आचरण संहिता के मद्देनजर
रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक प्रचार पर प्रतिबंध

आदर्ष आचरण संहिता के दौरान घर घर जा कर सम्पर्क, एसएमएस व्हाॅटसएप, दूरभाष एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्व में रात्रि 7 बजे से प्रातः 08 बजे तक प्रतिबंधित किए जाने का उल्लेख था, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेष के परिपेक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसमें आवष्यक संषोधित किया गया है। संषोधित आदेषानुसार आदर्ष आचरण संहिता के दौरान चुनाव प्रचार के समय घर घर जाकर सम्पर्क एसएमसए व्हाटसएप, दूरभाष एवं लाउडस्पीकर इत्यादि के प्रयोग को रात्रि में 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। ताकि आम नागरिकों की निजता का सम्मान हो सके एवं जनजीवन प्रभावित न हो। निर्वाचन संबंधि उपरोक्त जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय राजनैतिक दल एवं पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों को दी गई है।

बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध

लोकसभा निर्वाचन 2019 के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय शासन के नियमित विभाग, निगम, उपक्रम, राज्य शासन के नियमित विभाग, निगम, उपक्रम के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के सभी तरह के अवकाष पर आज दिनांक 10 मार्च 2019 से लोकसभा निर्वाचन 2019 संपन्न होने तक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री के.डी. कुंजाम ने प्रतिबंध लगाया गया है। अति आवष्यक होने पर कार्यालय प्रमुख (जिन्हें सामान्य स्थिति में अवकाष स्वीकृत करने की अधिकारिता है।) 01 दिवस का आकस्मिक अवकाष स्वीकृति कर सकेगें परन्तु मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं देंगे। 01 दिवस से अधिक अवकाष स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु कार्यालय प्रमुख, अनुषंसा सहित मूल आवेदन पत्र कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बीजापुर में प्रस्तुत करेंगे।

जनप्रतिनिधियों को दी गई लिपिक सुविधा वापस ली जाएगी

लोकसभा निर्वाचन – 2019 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्ष आचरण संहिता प्रभाावषील हो गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री के.डी.कुंजाम ने जारी निर्देष में संबंधित विभाग को कहा है कि विधायकों को दी गई लिपिकीय सुविधा तत्काल प्रभाव से वापस लेते हुए, संबंधित कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में अविलंब कार्यभार ग्रहण कराना सुनिष्चित् करें तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही से जिला निर्वाचन कार्यालय को अवगत कराना सुनिष्चित करने के निर्देष दिए गए है।

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