बीजापुर, लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए निर्वाचन की घोषणा आज दिनांक 10.03.2019 को हो चुकी है जो कि आदर्ष आचरण संहिता आज दिनांक 10.03.2019 से निर्वाचन प्रक्रिया समापन तक प्रभावषील रहेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री के.डी. कुंजाम एंव पुलिस अधीक्षक श्री गोवर्धन ठाकुर ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर उन्हें आदर्ष आचरण संहिता की जानकारी दी। सभी अभ्यर्थी एंव उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने अभ्यर्थी के प्रचार-प्रसार के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते है। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग न केवल स्थायी मंच से होता है, वरन वाहनों यथा जीप, कार, ट्रक , टेम्पों तिपहिया स्कूटर , साईकल , रिक्षा आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रखकर भी होता है। ये वाहन सभी सड़कों गलियों, उपगलियों में चलते है और गांवों बस्तियों , मोहल्लों , कालोनियों से बहुत ऊंची आवाज पर लाउडस्पीकर से प्रसारण करते हुए जाते है। लाउडस्पीकरों का ऊंची आवाजों में प्रयोेेेग से विद्यार्थी वर्ग गम्भीर रुप से अषांत हो जाते है, क्योंकि उनका अध्ययन बाधित होता है। लाडस्पीकर के अबाध रुप से किये जाने वाले शोर गुल से वृद्व, दुर्बल, बीमार व्यक्ति को चाहें वह चिकित्सालय या घर में हो बहुत परेषानी होती है। निर्वाचन अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग को पूर्ण रुप से रोका नही जा सकता है क्योंकि ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्वाचन प्रचार एवं न समूह के बीच अपने विचार व्यक्त करने के साधनों में से एक साधन है, लेकिन उसके साथ-साथ विषम समय में विषम स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उंचे स्वरांे पर अव्यवधानिक प्रयोग जिससे जनमानस के शांति एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, कि अनुमति दियंा जाना उचित नही है। अतएव् उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाष में हर पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बीजापुर द्वारा कोलाहल निंयत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीजापुर जिलें में जिनमें निर्वाचन कराने की घोषण आयोग ने किया है में रात्रि 10ः00 से प्रातः 06ः00 बजे के बीच किसी भी स्थान में तीव्र संगीत बजाया व बजवाना ,ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रुप से निषिद्व किया गया। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग निर्वाचन के लिए वाहनों पर एवं निर्वाचन सभााओं मंे प्रातः06ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक ही किया जा सकेगा। किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेगे तथा इस हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवष्यक है। लोक शांति को देखते हुए लम्बे चांेगे वाले लाउडस्पीकर समहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन सभाओं एवं निर्वाचन प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी ये लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रातः 6: 00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्यतः सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकता है। परन्तु लोक स्थान यथा -कलेक्ट्रट कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाओं , चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर अन्य शासकीय कार्यालय , छात्रावास, किसी स्थानीय निकाय , बैंक, पोस्ट आफिस दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग समान्यतः स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री गोवर्धन ठाकुर, उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुरेन्द्र ठाकुर सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
शस्त्र अनुज्ञपित्यां निलंबित
जिले के लोकसभा चुनाव हेतु मतदान दिनांक 11.04.2019 एंव मतगणना दिनांक 23.05.2019 को नियत है जिसके फलस्वरुप उक्त चुनाव निर्विघ्न सम्पन्न कराने एवं कानून तथा ष्षांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु चुनाव समाप्ति तक नेय शस्त्र लायसेंस संबंधी कार्यवाही स्थगित करने, ष्षस्त्रों के अनुज्ञप्तियोंको निलंबित रखने,षस्त्र एवं अन्य हथियार का प्रयोग, सार्वजनिक प्रदर्षन पर प्रतिबंध तथा शस्त्रधारियों के शस्त्र अवलोकन करने एंव शस्त्रों को संबंधित थाने में जमा कराने की कार्यवाही किया जाना है। लोकसभा चुनाव 2019 निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण कराये जाने हेतु जिनले कें अंतर्गत समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का शस्त्र पुलिस अधीक्षक बीजापुर द्वारा जांच किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैधानिक रुप से शस्त्र धारण करना पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही किया जावेगा। वैद्य शस्त्रधारियों का शस्त्र संबंधित क्षेत्रान्तर्गत थाने में जमा कराया जाकर सम्पूर्ण चुनाव कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात् वापस किया जावे। इसके अलावा ऐसे शस्त्र अनुज्ञाप्तिधारी जिनसे चुनाव के दौरान विघ्न पैदा होने की संभावना हो उन शंकास्पद शस्त्रधारियों की सूची शीघ्र ही इस कार्यानलय को भेजें ताकि चुनाव समाप्ति तक स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञप्ति का निलंबन किया जावेगा। बैंको की संपत्ति की सुरक्षा एंव लोक व्यवस्था रख रखाव हेतु बैंकों को स्वीकृत लायसेंसी शस्त्र थाना में जमा कराने से मुक्त रहेगा। उक्त निर्देष का कड़ाई से पालन किया जावे।
जिले में धारा 144 प्रभावषील
लोकसभा चुनाव 2019 में चुनाव संबंधी कायवाही पूर्ण रुपेण शांतिपूर्वक एंव मतदाताओं को अपने मतों का प्रयोग बिना किसी डर भय एवं दबाव के निर्भीकता पूर्वक करने के लिए कानून व्यवस्था बनाये रखे जाने के लिये धारा 144 प्रभावषील है। बीजापुर जिला आदिवासी बाहुल्य एंव नक्सल प्रभावित जिला है। लोकसभा चुनाव के अवसर पर चुनाव सामग्री मतदान दलों एवं चुनाव मं भाग लेने वालों की सुरक्षा तथा मतदाताओं को बिना डर भय के निर्भिक होकर अपने मत का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने हेतु आवष्यक है कि चुनाव के अवसर पर कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया जावे ताकि चुनाव संबंधी आचार संहिता का पालन भी सुनिष्चित किया जा सके। मुझे यह समाधान हो गय है कि यदि लोकसभा चुनाव के अवसर पर कानून व्यवस्था को नियंत्रित नहीं किया गया तो लोकषांति एंव सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। के.डी. कुंजाम कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी बीजापुर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत निम्नांकित प्रतिबंधात्मक आदेष पारित किया है। दिनांक 10.03.2019 से 27.05.2019 तक किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वह अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-षस्त्र लाठी, दंण्डा एवं अन्य धारदार हथियार लेकर जिला कार्यालय परिसर , जिले के लोकसभा चुनाव क्षेत्र कार्यालय एवं उक्त क्षेत्र के मतदान केन्द्र, सामग्री वितरण एवं वापसी केन्द्र तथा मतगणना केन्द्र मंे प्रवेष नही करेगा। डयूटी में तैनात सीआरपीएफ ,एस.ए.एफ, सषस़्त्र बटालियन एवं अन्य सशस्त्र सुरक्षा कर्मी इस प्रतिबंधत्माक आदेष के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा उक्त अवधि में विस्फोटक सामग्री, लाठी डंडा, अस्त्र-षस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर चलेगा न ही चलने के लिए किसी को प्रेरित किया जायेगा। यह आदेष बीजापुर जिले की सामान्य जनता को संबोधित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -144(2) के अधीन एक पक्षीय पारित किया जाता है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है कि पूर्व सूचना देते हुए नोटिस दिया जाना संभव नही होगा। यह आदेष प्रभावषील होगा एवं दिनांक 10.03.2019 से 27.05.2019 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावषील रहेगा।
धारा 144 लगने से ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगा प्रतिबंध
के.डी. कुंजाम जिला दण्डाधिकारी जिला बीजापुर द्वारा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रुप से निषिद्ध किया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग ,चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे, एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेगें। लोक परिषांति को दृष्टिगत रखते हुए लंबे चोंगे वाले लाउडस्पीकरों का प्रयोग पूर्णरुप सें प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों एवं चुनवी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर समूह में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है। चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिये वाहनो पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए जिला मुख्यालय में अनुविभागीय दण्डाधिकारी , तहसील मुख्यालय में तहसीलदारांे /नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं , चिकित्सालय, नर्सिग होम , न्यायालय परिसर शासकीय कार्यालय , छात्रावास, नगरपालिका परिषद , जनपद पंचायत एवं किसी स्थानीय निकाय , बैंक, पोस्ट आफिस दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग समान्यतः स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध लोकसभा निर्वाचन 2019 की प्रक्रिया समाप्ति तिथि तक संपूर्ण जिले में प्रभावषील रहेगा तथा तत्काल प्रभावषील होगा।