जे. दंतेश्वर, बीजापुर- 25 सितंबर की दोपहर बीजापुर के सरस्वती शिक्षा मंदिर के संचालक की बोलेरो वाहन क्रमांक CG 18 8768 की टक्कर से एक बाल आरक्षक के मौत मामले में पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं में मामला पंजीबद्ध का कार्रवाई शुरू कर दी है। MSF ऑफिस के पास हुई एक्सीडेंटल बोलेरो गाड़ी को पुलिस ने घटना के बाद ज़ब्त कर ली थी।

इस स्कूल का है संचालक

जानकारी है कि शिक्षा मंदिर का संचालक शंकर नाग बोलेरो वाहन से स्कूली बच्चों को लाने ले जाने का काम करता था इसी दरमियान शांतिनाथ से जैतालुर सड़क की ओर जा रहे आदर्श को बोलेरो में ज़ोरदार टक्कर मारने से से बड़ा हादसा हो गया और बाल आरक्षक आदर्श पुनेम को अंदरूनी चोटें आईं थी। जगदलपुर ले जाने के दौरान नैमेड में सांस लेने बंद हो गया, नैमेड से ही परिजनों ने उसे ज़िला अस्पताल वाली ले आये जहां डॉक्टरों ने जाँच के बाद बताया कि आदर्श की मौत हो गई। बतादें पिता बनकु पुनेम को नक्सलियों ने पहले ही मौत के घाट उतारा था।

BNS Section 106 (1) क्या है – यह धारा कब लगती है?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (1) में बताया गया है यदि किसी व्यक्ति के द्वारा की गई लापरवाही या जल्दबाजी से किसी व्यक्ति की मृत्यु (Causing Death by Negligence) हो जाती है तो उस व्यक्ति पर BNS Section 106 (1) के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस पर BNS 106 (1) लागू कर आगे की कानूनी कार्यवाही (Legal Proceedings) की जाती है।
भारतीय न्याय संहिता के लागू होने से पहले लापरवाही के कारण होने वाली मृत्यु के अपराधों में IPC Section 304a के तहत कार्यवाही की जाती थी। परन्तु भविष्य में लापरवाही (Negligence) के कारण होने वाली मौत के सभी मामलों को BNS 106 (1) के तहत दर्ज कर दंड देने की कार्यवाही की जाएगी।

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